28 जनवरी 2013 को दिनदहाड़े हुई थी हत्या, मामले में फहीम खान व मंसूर खान पहले ही हो चुके हैं बरी
Dhanbad : ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह के हत्या के चर्चित मामले मे मंगलवार 19 सितंबर को अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयंभू की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी हिंमांशु कुमार, मुकेश सिंह, संजीव कुमार ऊर्फ चैनी, रिंकू ऊर्फ आमीर, राजेश दास और सतीश रजक को बरी करने का आदेश दिया है. इसके पूर्व अदालत ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के फहीम खान व मंसूर खान को इस मामले में पांच सितंबर को बरी कर दिया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष ने दलील पेश की.
गौरतलब है कि 28 जनवरी 2013 को दिन के करीब साढ़े तीन बजे सूर्यविहार कॉलोनी में बरटांड़ निवासी ठेकेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मार कर हत्या उसके घर के समीप कर दी गई थी. मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उनके सिर और कनपट्टी में गोली मारी थी. धीरेन्द्र की पत्नी चंद्रलेखा सिंह के फर्द बयान पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी धनबाद कांड संख्या 102/13 दर्ज हुई थी. पुलिस ने फहीम खान, मंसूर खान, हिंमांशु, मुकेश ऊर्फ चैनी, रिंकू ऊर्फ आमीर के विरुद्ध इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था.
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