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धनबाद : रोशन हत्याकांड में आरोपी अनुज व रोहित चौहान दोषी करार, 3 बरी

Dhanbad : लोयाबाद कनकनी निवासी रोशन की हत्या के चर्चित मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. अदालत ने नामजद आरोपी लोयाबाद निवासी अनुज चौहान और रोहित चौहान को दोषी करार दिया है. जबकि मामले के तीन आरोपी सीताराम चौहान,सावित्री देवी व सरोज चौहान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार व एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट ने पैरवी की. प्राथमिकी लोयाबाद थाने में मृतक रोशन के भाई रत्नेश चौहान की शिकायत पर दो मई 2021 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक दो मई की सुबह रोशन की आरोपियों के साथ नाली विवाद में झगड़ा हुआ था. आरोपियों ने रोशन पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था.अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई थी. यह भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/giridih-5-news-together-including-bike-rider-injured-in-road-accident-in-tisri/">गिरिडीह

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