Dhanbad : शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी पाथर बांग्ला बोरागढ़ निवासी अभिषेक कुमार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता के माता की शिकायत पर झरिया थाने में 12 जनवरी 2023 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 10 जनवरी 23 के दिन 12:00 बजे पीड़िता घर से बाहर टेलर दुकान जाने के लिए निकली थी, परंतु वह वापस नहीं आई. बाद में पता चला कि अभिषेक कुमार पीड़िता को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. प्राथमिकी में आरोप था कि इसके पूर्व भी 4 दिसंबर 22 को पीड़िता को अभिषेक अपने साथ ले गया था.अनुसंधान के बाद पुलिस ने 24 फरवरी 23 को अभिषेक के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. आरोप था कि अभिषेक ने पीड़िता को हजारीबाग स्थित एक घर में पांच छह दिनों तक रखा था. जहां हजारीबाग की पुलिस ने उसे पकड़ लिया था.18 मार्च 23 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कल 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया था.
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