Dhanbad : धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दसवीं की नाबालिग छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने खरखरी बस्ती निवासी आरोपी शेख साजिद को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 4 जून की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर शेख साजिद के खिलाफ एक मार्च 2022 को मधुबन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़ित छात्रा सिनीडीह के एक स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती थी. शेख साजिद ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरज नहीं करने के एवज में तीन लाख रुपए की मांग की थी. कुछ दिन बाद 25 फरवरी 2022 को उसने छात्रा का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.पुलिस ने अनुसंधान के बाद एक मई 2022 को आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था. अदालत ने 18 मई 2022 को आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी. अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ रंगदारी मामले में गवाह पेश करने का आदेश
Dhanbad : ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई सोमवार को एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई.आरोपी बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो अदालत में हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता एनके सविता व नीरज बिशियार ने पैरवी की. अभियोजन की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 19 जून निर्धारित कर दी है. ज्ञात हो कि कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एसएस शेट्टी ने घटना को लेकर धनबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पत्र के अनुसार, 14 जून 2018 को विधायक ढुल्लू महतो ने कंपनी के साइट मैनेजर मुकेश चंदानी को परिसदन में बुलाया और कहा कि उसके खिलाफ मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई है. आरोप है कि विधायक के गुर्गों ने 10 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की थी.
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