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धनबाद : नाबालिग से दुराचार के प्रयास का आरोपी दोषी करार, सजा 18 अगस्त को

 

मुंह दबाकर खेत में ले जाकर की थी मारपीट, परिजनों को आता देख भाग गए थे आरोपी

Dhanbad : नाबालिग लड़की से दुराचार के प्रयास का आरोपी गप्पू मियां को अदालत ने बुधवार 16 अगस्त को दोषी करार दिया है. पोक्सो  एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 18 अगस्त तय की है. आरोपी पुटकी थाना क्षेत्र के भागा बांध बस्ती का रहने वाला है तथा पेशे से ड्राइवर बताया जाता है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता की मामी द्वारा 10 अप्रैल 2018 को पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 9 अप्रैल 18 की शाम 7:30 बजे जब पीड़िता घर के आंगन स्थत शौचालय में गई थी, उसी समय घात लगाकर बैठे गप्पू मियां एवं उसके सहयोगी ने नाबालिग पीड़िता को दुष्कर्म की नीयत से मुंह दबाकर बाहर ले गया एवं खेत में ले जाकर उसके साथ मारपीट की व दुष्कर्म का प्रयास किया. शोर मचाने पर परिवार के लोग खेत की ओर दौड़े तो दोनों आरोपी भाग गए. अनुसंधान के दौरान गप्पू मियां के सहयोगी को जुविनाइल घोषित किया गया. पुलिस ने 13 जून 2018 को अदालत में गप्पू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने 12 सितंबर 2018 को आरोप का गठन किया. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई थी. अभियुक्त जमानत पर जेल से बाहर था. अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. [wpse_comments_template]
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