धनबाद: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को मिली बीस वर्ष कैद की सजा
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) सामूहिक दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में आज गुरुवार 5 जनवरी को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में मामले के आरोपी भागाबांध निवासी घल्टू महतो, राजेश महतो एवं अशोक महतो को बीस-बीस वर्ष कैद एवं बीस बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. 19 दिसंबर 22 को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी सीताराम महतो को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी 23 की तारीख तय की थी. पीड़िता की शिकायत पर चारों के विरुद्ध भागा बांध ओपी में 10 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक सीताराम महतो ने 9 मई 18 को पीड़िता को किसी बहाने अपने यहां बुलाया. जब वह गई तो उपरोक्त तीनों अभियुक्त आ गए और सीताराम महतो को पकड़कर मारपीट करने लगे. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके बाद तीनो आरोपियों ने पिता को पकड़ लिया उसे खींचकर जबरन जंगल की ओर ले गए. उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसका कपड़ा लेकर भाग गए. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 1 जून 18 को चारों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 10 दिसंबर 18 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में 8 गवाहों का परीक्षण कराया था.

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