Dhanbad : नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया. धनबाद के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी बेकारबांध निवासी नारायण कुमार को बीस वर्ष कैद व दस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. पीड़िता की शिकायत पर धनबाद थाने में 30 सितंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, वर्ष 2015 में सरस्वती पूजा के दिन पीड़िता एक अपार्टमेंट में पीने का पानी लाने गई थी. जब वह पानी लेकर लौट रही थी तो आरोपी स्नेही यादव व नारायण कुमार ने पीछे से उसे पकड़ लिया. उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर दोनों उसे एक घर में ले गए और बारी-बारी से दुष्कर्म किया. फिर दोनों भाग गए. पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी दी. इसके बाद धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 15 अप्रैल 2016 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. स्नेही यादव इस मामले में अब तक फरार है. 13 मार्च 2024 को आरोप तय होने के बाद मामले में सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा मंगलवार को
Dhanbad : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी बरवाअड्डा निवासी प्रकाश रजवार को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में 26 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थीम् प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 19 मार्च 2022 को प्रकाश रजवार उसे झांसा देकर साहिबगंज ले गया और वहां शिव मंदिर में उसकी मांग में जबरन सिंदूर डाल दिया. फिर, उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 16 मई 2022 को प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 30 मई 2022 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में चार गवाहों का परीक्षण कराया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-105-warrantees-arrested-in-special-raid-operation-in-the-district/">धनबाद: जिले में विशेष छापेमारी अभियान में 105 वारंटी गिरफ्तार [wpse_comments_template]
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