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धनबाद : नाबालिग से दुराचार का आरोपी दोषी करार, सजा 20 मई को

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर दुराचार के आरोपी अरुण हांसदा को अदालत ने शुक्रवार 19 मई को दोषी करार दिया है. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 20 मई तय की गई है. अभियुक्त गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खरनी का रहने वाला  है. उसके खिलाफ बरवाअड्डा थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी पीड़िता के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त उसके घर आकर शादी का प्रलोभन दिया करता था. 11 अगस्त 2019 से 14 अगस्त  तक वह उसका यौन शोषण करता रहा और जब उसने शादी का दबाव दिया तो इनकार कर दिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 11 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत में 20 नवंबर 2019 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई थी. [wpse_comments_template]

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