धनबाद: नाबालिग के साथ दुराचार का आरोपी रिहा
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में शुक्रवार 10 मार्च को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी पंचेत निवासी कृष्णा चक्रवर्ती को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुख्तार अहमद, जय केसरी, हामिद सिद्दकी ने बहस की. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 21 जून 21 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 20 जून 21 की सुबह 10 बजे पीड़िता को कृष्णा बहला-फुसलाकर भगा ले गया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था. धारा 164 के तहत दिए बयान में पीड़िता ने आरोपी पर दुराचार का आरोप लगाया था और कहा था कि शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा कर ले गया था. जबरन उससे मंदिर में शादी कर ली थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने कृष्णा के विरुद्ध मामला सत्य पाते हुए 23 अगस्त 21को आरोप पत्र दायर किया था. आरोप तय होने के बाद अभियोजन ने 4 गवाहों का परीक्षण कराया था.

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