Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में शुक्रवार 10 मार्च को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी पंचेत निवासी कृष्णा चक्रवर्ती को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुख्तार अहमद, जय केसरी, हामिद सिद्दकी ने बहस की. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 21 जून 21 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 20 जून 21 की सुबह 10 बजे पीड़िता को कृष्णा बहला-फुसलाकर भगा ले गया. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था. धारा 164 के तहत दिए बयान में पीड़िता ने आरोपी पर दुराचार का आरोप लगाया था और कहा था कि शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा कर ले गया था. जबरन उससे मंदिर में शादी कर ली थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने कृष्णा के विरुद्ध मामला सत्य पाते हुए 23 अगस्त 21को आरोप पत्र दायर किया था. आरोप तय होने के बाद अभियोजन ने 4 गवाहों का परीक्षण कराया था.
संजीव सिंह मामले में बहस का निर्देश
धनबाद: झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के की सुनवाई हुई. अदालत ने अभियोजन को बहस करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान मामले के अन्य आरोपी रुस्तम अंसारी अदालत में उपस्थित नहीं थे, जबकि संजीव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. संजीव सिंह फिलवक्त धनबाद जेल में बंद हैं.
विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला जोड़ापोखर थाना कांड संख्या 404/14 भाजपा प्रत्याशी संजीव सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह व मासस प्रत्याशी रूस्तम अंसारी के विरुद्ध दर्ज कराया गया था. झरिया विधानसभा क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान नोडल पदाधिकारी चुरका मुर्मू ने तीनों पार्टियों के झंडे को सार्वजनिक स्थल से जब्त किया था और उसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था. 30 जून 2015 को कांड के अनुसंधानकर्ता अलोमणि केरकेट्टा ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. बतातें हैं कि नीरज सिंह की मौत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही बंद कर दी गई है.
[wpse_comments_template]