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धनबाद : नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, सजा 25 मई को

Dhanbad :  दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में आज 24 मई बुधवार धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी लालूडीह निवासी तबरेज आलम को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार 25 मई की तारीख तयकी है. प्राथमिकी पीड़िता की माता की शिकायत पर हरिहरपुर थाने में 30 सितंबर 22 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 29 सितंबर 22 के सुबह 8:30 बजे पीड़िता जब स्कूल जा रही थी तो आरोपी तबरेज आलम ने उसके साथ छेड़छाड़ की. उसका कपड़ा फाड़ दिया तथा उसे जबरन चमड़ा गोदाम गोमो की ओर ले जाने का प्रयास किया. विरोध करने पर तबरेज ने उसका बाल पकड़कर खींचा, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर गई. अगल बगल के लोग आए तो वह भाग गया. उसने पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 अक्टूबर 22 को आरोप पत्र दायर किया था. 24 नवंबर 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.   अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया था. [wpse_comments_template]

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