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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 12 अप्रैल को

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी तेतुलमारी निवासी रामकुमार सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल 23 की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 21 मार्च 20 को सुबह 9 बजे पीड़िता शिव मंदिर पूजा करने गई थी. फिर वापस नहीं आई. खोजबीन से पता चला कि रामकुमार शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर कर उसे अपने घर महनपुर जमुई ले गया है. जब पीड़िता की मां ने राम कुमार को फोन कर जानकारी लेनी चाही तो उसने धमकी देकर कहा कि यदि मुकदमा किया तो जान से मार देंगे. बाद में पुलिस ने पीड़िता को रामकुमार के पास से बरामद किया था. उसने पुलिस को बताया था कि रामकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 20 को आरोप पत्र दायर किया था. 24 मार्च 21को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने 4 गवाहों का परीक्षण कराया था.

 प्रिंस, गोपी, इकबाल खान को हाजिर होने का आदेश

धनबाद: रेलवे ठेकेदार ए के झा से रंगदारी मांगने के मामले की सुनवाई के दौरान कांड के नामजद आरोपी प्रिंस खान, गोपी खान, इकबाल खान और रितिक खान हाजिर नहीं थे. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या अश्विनी की अदालत ने प्रिंस समेत सभी आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है. अदालत ने आरोपियों का सफाई बयान दर्ज करने के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है. [wpse_comments_template]

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