धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 19 अप्रैल को
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad). बारह वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी तोपचांची मानटांड निवासी अनिल कुमार महतो को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार 19 अप्रैल की तारीख तय की है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 25 अप्रैल 22 को तोपचांची थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 17 अप्रैल 22 को एक शादी समारोह में अपने मौसी के यहां गई थी. उसी क्रम में अनिल महतो नाबालिग को बहला-फुसलाकर चौमिन खिलाने का बहाना बनाकर उसे अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर साथ डीएवी हाई स्कूल के पीछे ले गया. विरोध करने पर अनिल ने उसे जान मारने की धमकी दी और वहां झाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 मई 22 को अनिल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था .23 जुलाई 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था. [wpse_comments_template]

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