धनबाद: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 3 अप्रैल को
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी सरायढेला कोयला नगर निवासी सचिन पासवान को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर 7 फरवरी 19 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 2 फरवरी 19 को 3:00 बजे दोपहर पीड़िता घर से निकली और देर रात तक वापस नहीं आई थी. परिजनों ने थाना में सूचना दी थी. काफी खोजबीन के बाद भी वह घर नहीं लौटी. 7 फरवरी 19 को 12:30 बजे रात्रि परिजनों को पता चला कि पीड़िता हीरालाल महतो के घर पर आई हुई है. जब परिजन वहां पहुंचे तो पीड़िता ने सारी घटना बताई. पीड़िता ने बताया था कि सचिन उसे सरायढेला से बिरसा मुंडा पार्क ले गया. कुछ समय बिताने के बाद वह उसे इलाहाबाद कुंभ मेला घुमाने ले गया. वहां से सियालदह गई, आसनसोल आई और आसनसोल से सुगीयाडीह आई. इस दौरान सचिन ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 फरवरी 19 को आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया था.

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