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धनबाद:  नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 3 अप्रैल को

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी सरायढेला कोयला नगर निवासी सचिन पासवान को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर 7 फरवरी 19 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 2 फरवरी 19 को 3:00 बजे दोपहर पीड़िता घर से निकली और देर रात तक वापस नहीं आई थी.  परिजनों ने थाना में सूचना दी थी. काफी खोजबीन के बाद भी वह घर नहीं लौटी. 7 फरवरी 19 को  12:30 बजे रात्रि परिजनों को पता चला कि पीड़िता हीरालाल महतो के घर पर आई हुई है. जब परिजन वहां पहुंचे तो पीड़िता ने सारी घटना बताई. पीड़िता ने बताया था कि सचिन उसे सरायढेला से बिरसा मुंडा पार्क ले गया. कुछ समय बिताने के बाद वह उसे इलाहाबाद कुंभ मेला घुमाने ले गया. वहां से सियालदह गई, आसनसोल आई और आसनसोल से सुगीयाडीह आई. इस दौरान सचिन ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 फरवरी 19 को आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया था.

 विधायक ढुल्लू के खिलाफ नहीं हो सका आरोप तय

धनबाद: भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में हाई कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक निचली अदालत की कर्यवाही पर रोक के कारण शनिवार को भी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के विरुद्ध आरोप तय नहीं किया जा सका. 20 मई 22 को  धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विद्यायक ढुल्लू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे विधायक ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर 22 को झारखंड उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा रखी है. डोमन महतो पर जानलेवा हमला एवं किरण महतो के हाईवा लूट मामले में सुनवाई आज अदालत में हुई. दोनों मामलों में विधायक ढुल्लू महतो की ओर से डिस्चार्ज की अर्जी दायर की गई, जिस पर अभियोजन ने प्रत्युत्तर दाखिल करने की प्रार्थना की. अदालत ने सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है. [wpse_comments_template]

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