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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 6 अप्रैल को

 
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी केंदुआडीह निवासी कृष्ण सोनार उर्फ कृष्णा स्वर्णकार को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार 6 अप्रैल की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर 11 जुलाई 2020 को केंदुआडीह थाना में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता 9 जुलाई 2020 को 3 बजे दोपहर स्नान करने के बाद अपने कमरे में कपड़ा बदल रही थी कि उसी वक्त आरोपी उसके घर में घुस गया और उस के साथ दुराचार किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 2020 को आरोप पत्र दायर किया था. 8 जुलाई 2021 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.

   सुरेश हत्याकांड में सुनवाई

धनबाद: सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि 7 दिसंबर 11  की रात्रि धनबाद क्लब में रोहित सिंह की रिसेप्शन पार्टी में सुरेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.

  उपेंद्र हत्याकांड में केस डायरी पेश करने का आदेश

धनबाद : अपने चचेरे भाई  रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या कराने के नामजद आरोपी सिंटू सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार 5 अप्रैल को  जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन ने आज केस डायरी प्रस्तुत नहीं की. अदालत ने अपर लोक अभियोजक को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है. 7 फरवरी 23 को पुलिस ने सिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसकी जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से खारिज हो गई थी. रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या विगत एक फरवरी को  पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास गोली मारकर कर दी गई थी. उसकी पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गॉडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. [wpse_comments_template]
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