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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 6 जुलाई को

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गर्भवती हो गई पीड़िता तो शादी से किया इनकार

Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के आरोपी जोरापोखर निवासी सौरभ कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार 6 जुलाई की तारीख तय की है. जोड़ापोखर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2016-17 पीड़िता की दोस्ती सौरभ कुमार से हुई थी. दोनों में घनिष्ठता बढ़ी. वर्ष 2022 में सौरव सरस्वती पूजा घुमाने का बहाना बनाकर उसे धनबाद ले आया. आरोप है कि धनबाद में सौरभ ने उसे एक कमरे में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता गर्भवती हो गई. 8 नवंबर 22 को जामाडोबा टाटा अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया. परंतु सौरभ ने उससे शादी से इंकार कर दिया. पुलिस ने 19 फरवरी 23 को सौरभ के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 2 मार्च 23 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण कराया था.

 सागर कुर्बान, डब्ल्यू व चंदन की याचिका पर सुनवाई

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत अन्य की हत्या के मामले में बुधवार 5 जुलाई को आरोपी सागर सिंह, कुर्बान अली, डब्ल्यू मिश्रा एवं चंदन सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर समय की याचना की है. अदालत में दलील देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद, देवी शरण सिन्हा, पंकज प्रसाद ने कहा कि उन्होंने निचली अदालत द्वारा प्रेस संवाददाताओं को गवाही हेतु बुलाए जाने की याचिका को खारिज किए जाने के 23 मार्च 23 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले के सूचक को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के बाद करने का निर्देश दिया है. लिहाजा उन्हें समय दिया जाए. दूसरी ओर इस मामले में जेल में बंद विनोद सिंह की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष ने आवेदन दाखिल कर गुहार लगाई कि वह इस मामले में गवाही देना चाहता है. इसलिए अनुमति दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय कर दी है.

धीरेन्द्र हत्याकांड में फहीम की हुई पेशी

धनबाद: ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान फहीम खान को होटवार जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. मंसूर खान हाजिर थे. अदालत ने बचाव पक्ष के  अधिवक्ता शाहाबाज सलाम को साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है. 28 जनवरी 2013 को दिन के करीब साढ़े तीन बजे सूर्यविहार कॉलोनी बरटांड़ निवासी ठेकेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की उसके घर के समीप गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. [wpse_comments_template]

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