धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 2 मार्च को
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी कालुबथान निवासी विजय टूडू को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार मार्च 2 की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता के शिकायत पर 19 मई 19 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 मई 19 के दिन 3:00 बजे पीड़िता घर में बर्तन साफ कर रही थी. उसके मां पिताजी काम करने के लिए बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी विजय ने उसे जबरन पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. हो हल्ला होने पर बगल का एक व्यक्ति आया, जिसने पीड़िता को बचाया. विजय मौका देख कर भाग गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 जुलाई 19 को विजय टुडू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. 23 अगस्त 19 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक ने इस मामले में 7 गवाहों का परीक्षण कराया था.

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