Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी कालुबथान निवासी विजय टूडू को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार मार्च 2 की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता के शिकायत पर 19 मई 19 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 मई 19 के दिन 3:00 बजे पीड़िता घर में बर्तन साफ कर रही थी. उसके मां पिताजी काम करने के लिए बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी विजय ने उसे जबरन पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. हो हल्ला होने पर बगल का एक व्यक्ति आया, जिसने पीड़िता को बचाया. विजय मौका देख कर भाग गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 जुलाई 19 को विजय टुडू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. 23 अगस्त 19 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक ने इस मामले में 7 गवाहों का परीक्षण कराया था.
लाला हत्याकांड,दो गवाहों का बयान दर्ज
धनबाद: जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले में बुधवार को अभियोजन ने गवाह मो सद्दाब आलम एवं हलीम अंसारी का बयान दर्ज कराया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत को दिए बयान में जब्ती सूची के गवाह सद्दाम आलम अपने पूर्व के बयान से पलट गया और कहा कि उसके सामने किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई थी. गवाह हलीम अंसारी ने घटना का समर्थन किया. अदालत ने अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की गोली मारकर हत्या 12 मई 21 को दोपहर करीब 3 बजे की गई थी. महिला के साथ छेड़खानी पर एफआईआर का आदेश
धनबाद : महिला के साथ छेड़खानी करने के 7 आरोपियों के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश बरोरा थाना को दिया है. बरोरा थाना ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार किया था. महिला के पुत्र ने कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया. कोर्ट में दायर शिकायत वाद में पीड़ित महिला के पुत्र ने आरोप लगाया है कि 16 अक्टूबर 22 को आरोपियों ने उसकी मां और भाभी को नंगा कर उसके साथ छेड़खानी की. बचाने आए उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत थाना में करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई. [wpse_comments_template]
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