Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद : नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 21 मार्च को

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) चौदह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी फूफवाडीह बरवाअड्डा निवासी कंचन हाजरा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सोमवार 20 मार्च दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार 21 मार्च की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर बरवाड्डा थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 11 नवंबर 2020 को संध्या करीब 6:30 बजे बच्ची अपने घर के पीछे शौच के लिए गई थी कि पहले से घात लगाए बैठे कंचन ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. जब पीड़िता हल्ला करने लगी तो वह भाग गया. उसने अपने परिजनों को सूचना दी. परिजन उसे इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल ले गए. अस्पताल में ही पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 दिसंबर 20 को कंचन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 10 फरवरी 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक  ने ग्यारह गवाहों का परीक्षण कराया था.

  सेल नियुक्ति घोटाला में रजी व जटिया पर आरोप तय

धनबाद: सेल (बोकारो स्टील प्लांट) में नियुक्ति घोटाले की सुनवाई सोमवार 20 मार्च को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत में हुई. कांड के आरोपी पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के बेटे सैयद मो रजी, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीजीआर पटनायक के पुत्र योगेश चंद्र पटनायक, मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री सत्यनारायण जटिया के पुत्र राजकुमार जटिया, बीएसएल के पूर्व एमडी बीके सिंह के पुत्र रितेश समेत अन्य आरोपी हाजिर  थे. उनके विरुद्ध न्यायाधीश ने आरोप तय किया. कोर्ट द्वारा यह पूछे जाने पर कि आप लोगों ने नियुक्ति प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अपनी नियुक्ति ली है, सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और सुनवाई की मांग की. अदालत ने विशेष लोक अभियोजक सीबीआई चंदन कुमार सिंह को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही