धनबाद : नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 21 मार्च को

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) चौदह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी फूफवाडीह बरवाअड्डा निवासी कंचन हाजरा को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सोमवार 20 मार्च दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार 21 मार्च की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर बरवाड्डा थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 11 नवंबर 2020 को संध्या करीब 6:30 बजे बच्ची अपने घर के पीछे शौच के लिए गई थी कि पहले से घात लगाए बैठे कंचन ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. जब पीड़िता हल्ला करने लगी तो वह भाग गया. उसने अपने परिजनों को सूचना दी. परिजन उसे इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल ले गए. अस्पताल में ही पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 दिसंबर 20 को कंचन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 10 फरवरी 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक ने ग्यारह गवाहों का परीक्षण कराया था.
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