Dhanbad : नाबालिग का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी चांदमारी धनसार निवासी अरुण हाड़ी को दोषी ठहराया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है. इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर धनसार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आठ जनवरी 2024 की रात करीब आठ बजे आरोपी अरुण पीड़िता को शादी की नीयत से घर से बहला-फुसलाकर अपने चाचा के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 13 मार्च 2024 को अरुण के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था. 9 अप्रैल को आरोप तय होने के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
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