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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार समेत कोर्ट की दो खबरें एक साथ

Dhanbad : शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी बंगान के वर्धमान जिला निवासी अनस कुरैशी को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता की शिकायत पर बैंक मोड़ थाने में 5 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता अपनी मां के साथ अपने रिश्तेदार के यहां बंगाल गई थी, जहां उसका परिचय अनस के साथ हुआ. इसके बाद दोनों में फोन पर अक्सर बात होने लगी. इसका फायदा उठाकर अनस कुरैशी वर्ष 2019 में नाबालिग को मैथन घूमने के लिए थ ले गया और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में उसने उसे अपने दोस्तों के घर ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया. पीड़िता ने जब शादी करने कहा, तो वह मुकर गया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अनस के विरुद्ध 4 जनवरी 21 को आरोपपत्र दायर किया था.

रंजय हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

Dhanbad : झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप मे जेल मे बंद बिहार के आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में पेशी हुई. बबलू फिलहाल रांची के होटवार जेल में बंद है.उसकी पेशी वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए हुई. जमानत पर छूटा आरोपी हर्ष सिंह हाजिर नहीं हुआ. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-ramlala-enthroned-in-ayodhya-his-grand-aarti-took-place-in-sindr/">धनबाद

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