नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की कैद
Dhanbad : नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी बरमसिया निवासी गुड्डू पासवान उर्फ सुमित कुमार को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने चार वर्ष की कैद की सज सुनाई. साथ ही उस पर सात हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट में पीड़िता के अलावे सभी गवाहों ने अभियोजन के कथन का समर्थन किया. पीड़िता की मां ने भी कहा था कि गुड्डू पासवान ने उसके घर में जबरन घुसकर बेटी के साथ गलत करने का प्रयास किया था. तब उसने गुड्डू के चंगुल से बेटी को बचाया था. पीड़िता की शिकायत पर धनसार थाने में 9 मार्च 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता जब अपने घर से कॉलेज जाती थी तो गुड्डू पसवान उसके साथ छेड़खानी करता था. शादी करने की धमकी देता था. घर पहुंच कर दरवाजा पीटने लगता था. 6 मार्च 2024 की शाम करीब 4 बजे गुड्डू पीड़िता के घर में जबरन घुस गया और छेड़खानी करने लगा. अनुसंधान के बाद पुलिसन ने 6 मई 2024 को गुड्डू के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 13 जून को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया था.सांसद ढुल्लू महतो के मामले में आदेश सुरक्षित
Dhanbad : नाजायज मजमा लगाकर गाली-गलौज, मारपीट करने व ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिसदन बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. 24 सितंबर को सांसद ढुल्लू महतो का बयान दर्ज होने के तुरंत बाद सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने अदालत में आवेदन दायर कर केस को रिओपन करने की प्रार्थना की थी.पोस्टमास्टर के खिलाफ सीबीआई ने सौंपी चार्जशीट
Dhanbad : गिरिडीह जिले के बगोदर के पोस्ट मास्टर विपिन कुमार के विरुद्ध सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में आरोप पत्र दायर किया. इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 10 मई 2024 को सीबीआई ने बगोदर स्थित जीडीएस मुंडरो के सब पोस्टमास्टर अजय कुमार को 13 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था. अजय ने पूछताछ में यह बताया था कि उसने पोस्ट मास्टर विपिन कुमार के कहने पर रिश्वत की रकम देवचंद कुमार एबीपीएम मुंडरो से ली थी. सीबीआई ने आरोप लगाया है कि विपिन कुमार ने मुंडरो सब पोस्ट ऑफिस में जांच पडताल की थी. देवचंद के पक्ष में रिपोर्ट बनाने के एवज में विपिन ने 25 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. इसके पूर्व सीबीआई ने अजय कुमार के विरुद्ध 2 जुलाई 2024 को आरोप पत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें : आजसू,">https://lagatar.in/will-jlkm-be-able-to-make-a-dent-in-the-votes-of-ajsu-jmm-as-well-as-congress-and-bjp/">आजसू,झामुमो के साथ-साथ कांग्रेस व भाजपा के वोटों में क्या सेंधमारी कर पाएगा जेएलकेएम? [wpse_comments_template]
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