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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार II समेत कोर्ट की 3 खबरें एक साथ

Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी निरसा निवासी सागर कुशवाहा को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की है. इसम मामले में पीड़िता के भाई की शिकायत पर कतरास थाने में पिछले 18 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी सागर कुशवाहा पीड़िता को शादी का झांसा देकर 17 फरवरी को अपने साथ ले गया था. आरोप है कि सागर हमेशा पीड़िता को परेशान किया करता था. 16 फरवरी को उसने पीड़िता को डरा-धमका कर अपने पास बुलाया और उसे झरिया के एक क्वार्टर में ले जाकर दुष्कर्म किया. सागर पीड़िता को ट्रेन से लेकर कहीं जानेवाला था. तभी पुलिस ने उसे धनबाद रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 15 अप्रैल को सागर के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 2 मई को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया था.

 महेंद्र सिंह हत्याकांड : विधायक विनोद सिंह का बयान दर्ज

Dhanbad : बगोदर से भाकपा माले के विधायक रहे महेंद्र सिंह हत्याकांड मैं सोमवार को उनके पुत्र माले विधायक विनोद सिंह का बयान अदालत में दर्ज किया गया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत को दिए बयान में महेंद्र सिंह के पुत्र बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि 16 जनवरी 2005 को घटना के दिन वह मुंबई में थे. उनके मित्र उदय यादव ने उन्हें सूचना दी कि उसके पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. उसी शाम वह फ्लइट से कोलकाता पहुंचे और वहां से सड़क के रास्ते 17 जनवरी को बगोदर पहुंचे थे, जहां ट्रेनिंग कॉलेज मैदान में पिता का शव रखा हुआ था. विनोद सिंह ने अपने पिता के मोबाइल की पहचान की. सुनवाई के दौरान जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा उर्फ साकिम दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी 2005 को माले विधायक महेन्द्र सिंह की हत्या बगोदर में सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप गोली मारकर कर दी गई थी. बाइक सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाई थी. हत्या की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ को सौंपी गया था. जिसमें प्राथमिकी आरसी केस नंबर 07(एस)/05(एल) दर्ज कर आरोप पत्र दायर किया गया था. गिरिडीह कोर्ट में पेशी के दौरान 14 नवंबर 2012 को साकिम दा पुलिस पर हमला कर अपने साथियों के साथ भाग गया था.

 नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

Dhanbad :  जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. आज इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. गैंगस्टर प्रिंस खान की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. ज्ञात हो कि नन्हे खान की हत्या 24 नवंबर 2021 की दोपहर दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने गोलियां की बौछार कर की थी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-the-blame-for-this-competition-lies-on-the-head-of-elections/">धनबाद

: इस होड़ का दोष इलेक्शन के माथे
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