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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा शुक्रवार को समेत कोर्ट की 2 खबरें

Dhanbad : शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी झरिया निवासी चंदन चौधरी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है. आरोपी चंदन चौधरी इस मामले में 4 मई 2023 से फरार है. उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाना में 13 मई 2017 को दर्ज की गई थी. प्राथमिक के मुताबिक, एक फरवरी 2017 को आरोपी पीड़िता को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था. इसके बाद एक मई 2017 को उसने स्कूल जाते समय पीड़िता का अपहरण कर लिया और मारुति वैन में जबरन बैठकाकर पुणे ले गया. वहां उसे 20-25 दिन रखा और उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 जून 2017 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

पूर्व सांसद ददई दुबे आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी

Dhanbad : धनबाद की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 10 साल पुराने मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी धनबाद के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. उस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में टीएमसी के प्रत्याशी ददई दुबे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी निरसा के तत्कालीन बीडीओ अरविंद कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई थी. आरोप था कि ददई दुबे ने अपने चुनाव प्रचार में अनुमति से ज्यादा वाहन का इस्तेमाल किया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-movement-of-dvc-displaced-people-demanding-jobs-and-compensation-from-10/">धनबाद

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