Dhanbad : नाबालिग के साथा दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले में आरोपी चांदमारी, धनसार निवासी मुरारी शर्मा को बीस वर्ष कैद व दस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. पीड़िता की मां की शिकायत पर धनसार थाने में 24 अक्टूबर 2023 को वारदात की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक एक दिन पहले 23 अक्टूबर 2023 को आरोपी पीड़िता को झांसा देकर अपने घर ले गया और दो घंटे तक उसके साथ गलत हरकत की. पीड़िता ने यह बात अपने मां को बतायी. इसके बाद मां ने थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने छह दिसंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया था. 14 दिसंबर 2023 को आरोप तय होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
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