Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में धनबाद कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी निरसा सागर कुशवाहा को बीस वर्ष कैद व 12 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. इस मामले में पीड़िता के भाई की शिकायत पर कतरास थाने में पिछले 18 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी सागर कुशवाहा पीड़िता को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर 17 फरवरी को अपने साथ ले गया. आरोप था कि सागर हमेशा पीड़िता को परेशान किया करता था. 16 फरवरी को उसने पीड़िता को डरा-धमका कर बुलाया उसे झरिया के एक क्वार्टर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. सागर पीड़िता को लेकर ट्रेन से कहीं जानेवाला था, तभी पुलिस ने उसे धनबाद रेलवे स्टेशन के पास पकड़ लिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 15 अप्रैल को सागर के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 2 मई को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया था.
धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद II समेत कोर्ट की 2 खबरें
Last Updated: Aug 20, 2024 12:00 AM (IST)