नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार
Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहलबनी नगीना बाजार निवासी मोनू बागती को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता बीके मिश्रा ने पैरवी की. पीड़िता के पिता की शिकायत पर 25 जनवरी 2024 को सुदामडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 24 जनवरी 2024 को दस बजे दिन में मोनू पीड़िता को गलत नीयत से बहला- फुसलाकर अन्यत्र ले गया. फिर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और पीड़िता को छोड़कर भाग गया. पीड़िता ने घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई. बाद में मोनू के दोस्तों ने पीड़िता के घर आकर जान मारने की धमकी दी. पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 26 मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने 29 अप्रैल 2024 को मोनू के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन ने सात लोगों की गवाही कराई थी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-eye-donation-stopped-in-snmmch-marched-on-foot-with-black-blindfold-over-eyes-in-protest/">धनबाद: एसएनएमएमसीएच में नेत्रदान बंद, विरोध में आंखों पर काली पट्टी बांध किया पैदल मार्च [wpse_comments_template]
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