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धनबाद : मंगेतर की नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार

पीड़िता को टुंडी से दिल्ली ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया था सोनीपत के राहुल ने  

Dhanbad : मंगेतर की नाबालिग बहन का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट बुधवार को फैसले के बिंदु पर पहुंच गया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी हरियाणा के सोनीपत निवासी राहुल गिरि को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है. इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर टुंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता की बड़ी बहन की शादी राहुल के साथ तय हुई थी. इसके बाद राहुल पीड़िता के साथ फोन पर बात करने लगा था. इसी दौरान राहुल ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और बहला-फुसलाकर 29 नवंबर 2021 को दिल्ली अपने घर ले गया. प्राथमिकी में आरोप है कि राहुल ने पीड़िता के साथ वहां कई बार दुष्कर्म किया. उसका कई फोटो और वीडियो बना लिया. इसके बाद वह लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा. आरोप है कि राहुल ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में पीड़िता के साथ जबरन विवाह कर लिया था. पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी. इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. मुकदमा की सूचना पर राहुल, उसके पिता और‌ मां आसनसोल आए, जहां पीड़िता को पुलिस ने उनके चंगुल से मुक्त कराया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने राहुल के खिलाफ 27 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दायर किया था. 31 मई 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने कुल 6 गवाहों का परीक्षण कराया था. यह भी पढ़ें : गिरिडीह">https://lagatar.in/india-alliance-candidate-from-giridih-mathura-mahato-got-cpim-suppor/">गिरिडीह

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