धनबाद: दीपावली में रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ेंगे तो होगी कार्रवाई
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) दीपावली में रात 10 बजे के बाद पटाखा जलाना महंगा पड़ने वाला है. एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी ने शनिवार 22 अक्टूबर को पटाखों की खरीद-बिक्री और उसके उपयोग को लेकर को आदेश जारी किया है. कहा गया है कि विदेशों से आयातित पटाखों की खरीद-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जिस पटाखे की ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम है, सिर्फ उसकी बिक्री की अनुमति रहेगी. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार सिर्फ 2 घंटे पटाखा जला सकेंगे. दीपावली में रात 8 से 10 बजे तक तथा छठ पूजा में सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखा फोड़ने की छूट मिलेगी. दुकानदारों के लिए पटाखों का स्टॉक मेंटनेंस करना अनिवार्य किया गया है. पटाखे कहां से तथा कितनी मात्रा में लाये गए हैं, इसका पूरा विवरण पंजी में दर्ज करना होगा. स्टॉक पंजी को प्रस्तुत भी करना होगा. स्टॉक घर में नहीं बल्कि बिक्री स्थल पर ही करना होगा. विक्रेता को अग्निशमन पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना अनिवार्य है. सिर्फ लाईसेंसधारी को ही पटाखों की बिक्री की अनुमति मिलेगी. पहले से चयनित स्थल पर हीं पटाखों की बिक्री अनुमति रहेगी. नियमों को उल्लघंन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि जिला प्रषासन की घोषणा से पूर्व हीं शहर में पटाखों का बाजार सज चुका है. गली मुहल्लों से लेकर बाजार में पटाखों की बिक्री खुलेआम हो रही है. [wpse_comments_template]

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