Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद : नाबालिग छात्रा का अपहरण के बाद दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष की कैद

Dhanbad : चिरकुंडा निवासी नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी बिहार के बक्सर निवासी संजीत कुमार को अदालत ने बीस वर्ष की कैद व सात हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. सजा पर फैसला पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश, धनबाद (Dhanbad)">https://lagatar.in/dhanbad-if-the-demands-of-the-displaced-are-not-fulfilled-till-chhath-then-the-movement-basudev/">(Dhanbad)

प्रभाकर सिंह की अदालत ने 21 सितंबर को सुनाया. कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी संजीव कुमार को दोषी करार दिया था. पीड़िता के भाई की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में 4 फरवरी 2022 को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 1 फरवरी को पीड़िता पीके रॉय कॉलेज में परीक्षा देने गई थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि संजीत कुमार गलत नीयत से उसे बहला-फुसलाकर ले गया है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने संजीत के विरुद्ध 7 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था.

नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

वासेपुर के जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार के आग्रह पर अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया. वहीं, दूसरी ओर इस मामले में बंटी खान, गॉडविन खान समेत अन्य के विरुद्ध आरोप तय नहीं हो सका. अदालत ने अभियोजन को प्रतिउत्तर दाखिल करने का आदे दिया है.जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या 24 नवंबर 2021 को दोपहर 3:20 बजे बाइक सवार चार शूटरों ने कर दी थी यह भी पढ़ें :">https://lagatar.in/dhanbad-revision-petition-filed-in-the-case-of-former-union-minister-chidambaram-salman-khurshid-digvijay/">

धनबाद : पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय के मामले मे रिविजन याचिका दायर  [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही