अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का दिया निर्देश
Dhanbad : गोविंदपुर ऊपर बाजार स्थित सिटी फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर गोलीबारी मामले की सुनवाई सोमवार 26 जून को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल में बंद अमन सिंह व उसके सहयोगी रवि ठाकुर को पेश किया गया. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. हालंकि अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. अदालत ने गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तारीख 10 जुलाई 2023 तय कर दी. बता दें कि 31 दिसंबर 2020 को पेट्रोल पंप के मालिक गुलाम कादिर अंसारी ने गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 30 दिसंबर 2020 को शाम साढ़े सात बजे एक काले रंग की पल्सर मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति सवार होकर आए और पंप के ऑफिस पर चार राउंड गोली चलाकर धनबाद की ओर भाग गए. ऑफिस में उनका बेटा सद्दाम हुसैन व इकबाल हुसैन के अलावा दो स्टाफ मुजफ्फर अहमद हसन और विकास भी मौजूद थे, जो बाल बाल बचे. पुलिस ने अमन सिंह, इलियास अंसारी, बबलू कुमार मिश्रा, रवि ठाकुर, जावेद अख्तर, कुंदन मिर्धा व शहजाद कुरैशी के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दायर की थी. [wpse_comments_template]
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