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धनबाद : जयराम महतो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) सिंह मेंशन के करीबी गौरव वक्ष उर्फ लक्की सिंह के शहरपुरा सिंदरी स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले के नामजद आरोपी भाषा आंदोलनकारी नेता जयराम महतो की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है. सिंह मेंशन के करीबी गौरव वक्ष उर्फ लक्की सिंह और फर्टिलाइजर वर्कर्स यूनियन के महामंत्री संतोष चौधरी के बीच विवाद में 25 अगस्त 22 की दोपहर जमकर बवाल हुआ था. 22 अगस्त 22 को मारपीट की घटना के विरोध में बलियापुर के बड़दाहा के सैकड़ों ग्रामीणों ने 25 अगस्त की दोपहर करीब ढाई बजे जुलूस निकाला था. जुलूस जैसे ही शहरपुरा स्थित लक्की सिंह के कार्यालय के पास पहुंचा, शामिल ग्रामीणों ने कार्यालय पर हमला बोल दिया था. जमकर तोड़फोड़ व पथराव भी किया था. भीड़ को हटाने के लिए कार्यालय में पहले से तैनात पुलिस के जवानों ने हवाई फायरिंग की थी. जवाब में भीड़ के लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी. गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा था. हमले में पाथरडीह थाना प्रभारी अभय कुमार, भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार व अलकडीहा ओपी प्रभारी घायल हो गए थे.

 संजीव सिंह का सफाई बयान दर्ज

धनबाद:  आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह व रूस्तम अंसारी का सफाई बयान मंगलवार को दर्ज किया गया. दोनों ने अपने बयान में कहा कि वह निर्दोष है. राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है. सुनवाई के दौरान अंसारी अदालत में उपस्थित थे,जबकि संजीव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. वह फिलवक्त धनबाद जेल में बंद हैं. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का आदेश दिया है. विधान सभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला जोड़ापोखर थाना कांड संख्या 404/14 भाजपा प्रत्याशी संजीव सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह व मासस प्रत्याशी रूस्तम अंसारी के विरुद्ध दर्ज कराया गया था. झरिया विधानसभा क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान नोडल पदाधिकारी चूरका मुर्मू ने तीनों पार्टियों के झंडे को सार्वजनिक स्थल से जब्त किया था और उसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था. 30 जून 2015 को कांड के अनुसंधानकर्ता अलोमणि केरकेट्टा ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. बतातें हैं कि नीरज सिंह की मौत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही बंद कर दी गई है.

 ऑटो चोरी के मामले में सुनवाई

धनबाद :  जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या में प्रयुक्त ऑटो व मोबाइल चोरी के मामले में मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई. सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई. मोबाइल चोरी के मामले में भी आज सुनवाई की तिथि तय थी. सीबीआई की ओर से इस मामले में कोई गवाह पेश नहीं किया गया. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी तय कर दी है. इस मामले के दोनों आरोपी राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को अदालत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. [wpse_comments_template]

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