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धनबाद : हरिजन उत्पीड़न के छह आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

8 नवंबर 22 को मधुबन थाना में दर्ज की गई थी प्राथमिकी

Dhanbad : हरिजन उत्पीड़न के एक मामले में अदालत ने आरोपियों को राहत नहीं दी. एससी,एसटी के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी मधुबन निवासी ललन कुमार तिवारी, प्रेम तिवारी, चंडी गयाल,  जहांगीर, रमाशंकर तिवारी, तौहीद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. जमानत अर्जी का विरोध विशेष अभियोजक जयदीप बनर्जी  ने किया. प्राथमिकी नारायण धौडा निवासी विजय पासवान की शिकायत पर 8 नवंबर 22 को मधुबन थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपियों से उसका झगड़ा हुआ था. 18 नवंबर को उसके भांजे की दुकान में आग लगी थी. हल्ला सुनकर वहां गया तो सभी आरोपी उससे मारपीट करने लगे व जाति सूचक शब्द कह कर अपमानित किया. उन्होंने का कि दुकान जला दो.

 पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की अपील पर सुनवाई

धनबाद : रेलवे परिचालन बाधित करने के जुर्म में छह माह की जेल एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा के विरुद्ध निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 लोगों द्वारा दायर अपील पर सत्र न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को बहस का निर्देश दिया है. 21 दिसंबर 20 को रेलवे के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, मुहिज खान, राजू खान ,शिव कुमार भगत, शंकर प्रसाद सिंह, शेरू खान ,अनुपम मजूमदार, बादल चंद्र बाऊरी ,शांतू चटर्जी उर्फ दीपक चटर्जी , मुन्ना यादव को छह माह की कैद एवं 2000 जुर्माना से दंडित किया था. [wpse_comments_template]

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