आरोपियों ने महिलाओं पर फेंका था पेप्सी, की थी मारपीट
Dhanbad : महिलाओं के साथ बदसलूकी करने, नीच जाति कह कर अपमानित करने व मारपीट के एक मामले में एसटी, एससी के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी शिबू महतो, निमाई महतो एवं भृगु महतो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. जमानत अर्जी का विरोध विशेष अभियोजक जयदेव बनर्जी ने किया. प्राथमिकी रमेश पुरी की शिकायत पर टुंडी थाना में 1 अप्रैल 23 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 28 मार्च को दिन में1 बजे लक्ष्मी रायडीह गांव में शोभायात्रा निकली थी. शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी. तभी आरोपियों ने महिलाओं के ऊपर पेप्सी फेंक दिया. विरोध करने पर आरोपियों ने महिलाओं को नीच जाति कह कर अपमानित किया और मारपीट की. महिलाओं को भंडारा में प्रसाद तक ग्रहण करने नहीं दिया. [wpse_comments_template]
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