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धनबाद : ठगी के और 2 मामलों में अरूप चटर्जी की जमानत खारिज

 Dhanbad : चिटफंड कंपनी के सहारे ठगी करने के दो और मामलों में न्यूज 11 के निदेशक सह केयर विजन कंपनी के सीएमडी अरूप चटर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली. धनबाद (Dhanbad)">https://lagatar.in/dhanbad-another-chance-to-enroll-in-inter-arts-in-sslnt/">(Dhanbad)

के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 19 सितंबर को वरीय अधिवक्ता शाहनवाज व सहायक लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अरूप चटर्जी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 25 अगस्त को अरूप को इस मामले में रिमांड किया गया था. इस मामले में प्राथमिकी लोदना बाजार निवासी कुंदन पासवान की शिकायत पर 31 जुलाई को तीसरा थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2014 में कुंदन ने अपनी मां सुमित्रा देवी के नाम से 25 लाख रुपया चिटफंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड में जमा कराया था. इसके एवज में बताया गया था कि प्रत्येक माह 3000 मां के खाते में 5 वर्ष तक आएगा. पैसा जमा करने 5-6 माह तक मां के खाता में पैसा आया. उसके बाद पैसा आना बंद हो गया. यह भी पढ़ें :">https://lagatar.in/dhanbad-hindi-could-not-become-the-national-language-due-to-opposition-from-some-states-dr-saroj/">

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