Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद : रंगदारी मामले में अरूप चटर्जी की पत्नी व अन्य को नहीं मिली अग्रिम बेल

Advertisement
Advertisement
Dhanbad : कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी न्यूज-11 के मालिक अरूप चटर्जी  की पत्नी बेबी चटर्जी , सहयोगी आर रचना, राकेश कुमार सिन्हा व रिपोर्टर अरुण बर्णवाल को शुक्रवार को अदालत से राहत नहीं मिली. धनबाद (Dhanbad) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने 9 सितंबर को सुनवाई करते हुए चारों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. पुलिस ने आरोपियों को धारा 41 के तहत नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए थाना बुलाया था. इसके बाद अरूप की पत्नी समेत अन्य आरोपियों ने  गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. जबकि एक अन्य आरापी मैनेजर राय ने नियमित जमानत की अर्जी लगाई थी. बताते हैं कि मैनैजर राय की जमानत अर्जी  21 जुलाई को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने व 31 अगस्त  को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

जज हत्याकांड : आटो चोरी में गवाह पेश करने का आदेश

जज उत्तम आनंद की हत्या में इस्तेमाल ऑटो की चोरी मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में हुई. सीबीआई के अभियोजक अमित जिंदल ने अदालत से गवाह पेश करने के लिए समय की मांग की. इस पर अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-charges-framed-against-6-including-gangster-prince-khans-mother-in-small-murder-case/">धनबाद

: नन्हे हत्याकांड में गैंगस्टर प्रिंस खान की मां समेत 6 पर आरोप तय [wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही