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धनबाद:  गलत तरीके से स्कूलों को मान्यता देने से बाज आएं, अन्यथा जाएंगे हाईकोर्ट : जेपीएसए

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद की बैठक अध्यक्ष एसके सिन्हा की अध्यक्षता में गांधी सेवा सदन में हुई. जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि 20 अगस्त को जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आरटीई प्रथम संशोधित नियमावली 2019 में मान्यता को लेकर समाहरणालय में हो रही है. एसोसिएशन विरोध करते हुए कहा कि जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति में नियम के तहत सदस्य नहीं हैं. उन्होंने उपायुक्त से नई कमेटी गठन की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जिला शिक्षा विभाग गलत तरीके से दी जा रही मान्यता पर रोक नहीं लगाता है तो एसोसिएशन हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करेगा. आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में बैठक कर गलत तरीके से 34 विद्यालयों को मान्यता दी गई है. उसकी जांच अभी चल रही है. जिला संयोजक सुधांशु शेखर ने कहा कि एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी है, जिस पर द्वितीय संशोधित नियमावली के लिए शिक्षा सचिव को आदेश भी दिया है. जब तक नियमों में द्वितीय संशोधन नहीं होता है, तब तक किसी भी विद्यालय की मान्यता पर रोक लगनी चाहिए. बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह, मकसूद आलम, निरसा अध्यक्ष रंजीत कुमार मिश्रा, सचिव संजीव कुमार, असरार आलम, बलियापुर के जिला अध्यक्ष सचिव एवं विद्यालय संचालक, बाघमारा के अध्यक्ष सचिव एवं विद्यालय संचालक राजेश कुमार सिंह, साजन कुमार  बाऊरी, फरीद अहमद, राधे कृष्ण मुरारी, रवि भूषण पांडेय, बप्पा दा, अरविंद ठाकुर, मीरन रजक के साथ सभी जिला के 200 से ज्यादा विद्यालय संचालक मौजूद थे. यह भी पढ़ें: धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-state-food-commission-meeting-on-august-24-hearing-of-complaints/">धनबाद:

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