Dhanbad : वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा ले जाने के मामले में नामजद आरोपी बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने 9 जनवरी को धनबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. झारखंड उच्च न्यायालय ने ढुल्लू महतो की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था. एक माह की अवधि 10 जनवरी को पूरी हो रही थी. इससे एक दिन पहले ही कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर धनबाद कोर्ट के सभी अधिवक्ता कलम बंद हड़ताल पर हैं. इसे देखते हुए ढुल्लू महतो बिना अपने अधिवक्ता के ही आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट पहुंचे थे. उल्लेखनीय है कि धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 2019 को विधायक ढुल्लू महतो समेत कांड के नामजद 5 आरोपितों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले जाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष की साधारण कारावास और 9 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी. जबकि नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बरी कर दिया था. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपितों ने 4 नवंबर 2019 को सेशन कोर्ट में 4 अपील दायर की थी. सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील 24 अगस्त 2022 को खारिज कर दी. ढुल्लू महतो समेत अन्य आरोपितों ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी.
ढुल्लू के करीबी पर कंपनी ने किया था रंगदारी का केस
निजी कोयला कंपनी एमिड कोल इंटरप्राइजेज के मुंशी गौरीशंकर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ढुल्लू महतो के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया था. प्राथमिकी के मुताबिक 20 अप्रैल 2013 को राजेश ने कंपनी से एक हजार रुपए प्रतिटन की दर से रंगदारी की मांग की थी. उक्त मामले में अदालत ने राजेश के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. कतरास व बरोरा थाने की पुलिस ने राजेश को निचितपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. खबर मिलते ही ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और राजेश को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा ले गए. इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट की गई और ढुल्लू के लोगों ने जवानों की वर्दी भी फाड़ डाली. इसमें पुलिस का जवान रामवचन घायल हो गया था. कतरास थाना के तत्कालीन थानेदार आरएन चैधरी की शिकायत पर 12 मई 2013 को विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत शर्मा समेत अन्य के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, वारंटी को जबरन ले जाने, हमला करने, हथियार छीनने की कोशिश की प्राथमिकी (कांड संख्या 120/13) दर्ज की गई थी. यह भी पढ़ें :
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