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धनबाद : उपेंद्र हत्याकांड  में आरोपी पिंटू सिंह की जमानत अर्जी खारिज

Dhanbad :  अपने चचेरे भाई रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या कराने के नामजद आरोपी पिंटू सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी. 13 फरवरी 2023 को पिंटू सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था. धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने पिंटू सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर उसे 14 दिनों की हिरासत में जेल भेज दिया था. रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या एक फरवरी 2023 को पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास गोली मारकर कर दी गई थी. उपेंद्र सिंह की पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गॉडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया था. चार दिन की पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा गया था. [wpse_comments_template]

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