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धनबाद : गैंगस्टर प्रिंस खान के पिता व भाई की जमानत याचिका खारिज

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फहीम खान के पुत्र इकबाल खान व उसके सहयोगी पर हुई थी गोलीबारी

Dhanbad : इकबाल खान और उसके सहयोगी बबलू उर्फ ढोलू पर जानलेवा हमला के आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रिंस खान के पिता नासिर खान, भाई बंटी खान एवं गॉडविन खान को अदालत से राहत नहीं मिली. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने प्रिंस के पिता नासिर खान की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी, वहीं बंटी एवं गॉडविन की नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी बंटी गॉडविन जेल में है, जबकि नासिर खान बाहर है.

  मौके पर हुई थी ढोलू की मौत

तीन मई 23 की रात्रि करीब 9 बजे वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के पुत्र इकबाल खान व उसके सहयोगी बबलू ऊर्फ ढोलू पर दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. गोलीबारी में ढोलू की मौके पर मौत हो गई थी. वह नन्हे हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था.  इकबाल भी नन्हे हत्याकांड का गवाह था, जो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. स्थानीय लोगों की मदद से उसे आनन फानन मे असर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत नाज़ुक होते देख उसे दुर्गापुर मिशन अस्पताल भेजा गया था.

 बीएसएल के मैनेजर समेत तीन के खिलाफ वारंट

धनबाद : बोकारो स्टील लिमिटेड के भंडारीदह एरिया के मैनेजर ओमप्रकाश तिवारी, आर के जैना एवं विजय कुमार द्विवेदी के खिलाफ शुक्रवार 21 जुलाई को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है. सीबीआई के विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह की ओर से अदालत में तीनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की प्रार्थना की गई थी. सीबीआई ने वर्ष 2013 में कुल 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. [wpse_comments_template]

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