नीरज हत्याकांड में डब्लू, संजय, विनोद की अर्जी पर सुनवाई पूरी
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. आरोपी डबलू मिश्रा, संजय सिंह व विनोद सिंह की ओर से दाखिल आवेदन में धारा 313 के तहत लिए गए उनके बयान को रद्द करने की मांग की गई थी. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद पंकज प्रसाद तथा देवी शरण सिन्हा ने बहस की. वहीं, बचाव पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया. अपर लोक अभियोजक कुलदीप ने बचाव पक्ष के तर्क का जोरदार विरोध करते हुए आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना कोर्ट से की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-20-years-imprisonment-for-the-accused-of-molesting-a-minor/">धनबाद: नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास [wpse_comments_template]