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Dhanbad : धनबाद जिला प्रशासन ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी व सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालय कैंपस के आसपास तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी. इसके साथ ही परिसर के 100 गज के दायरे में धारा-144 लगा दी गई. धनबाद के एसडीओ उदय रजक ने इससे संबंधित आदेश शुक्रवार को जारी किया है. निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी. एसडीओ ने बताया कि कैंपस के आसपास तंबाकू बेचते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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