जानलेवा हमला व छेड़छाड़ का लगा आरोप
Dhanbad: बलियापुर थानेदार सूबेदार यादव, दारोगा निलेश कुमार व मुंशी मो सिराज के विरुद्ध बलियापुर निवासी करिश्मा कुमारी ने जानलेवा हमला व छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत में दायर शिकायतवाद में करिश्मा ने आरोप लगाया है कि 9 अगस्त 23 को सुबह 11:00 बजे बलियापुर के दरोगा निलेश कुमार सिंह ने उसके पति राहुल कुमार सिंह को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बलियापुर शाखा से जबरन उठा लिया. उसे हथकड़ी लगाकर थाना लॉकअप में बंद कर दिया. शाम 6:00 बजे जब करिश्मा व उसके परिजनों को जानकारी मिली तो वे लोग थाना गए. वहां पति को लाकअप मे बंद पाया. करिश्मा ने आरोप लगाया है की रात ग्यारह बजे सभी आरोपी एकमत होकर उसके पति राहुल को थाना लाकअप में लाठी, डंडा, रड, और जूता से जान मारने की नीयत से उसके सामने मार पीट करने लगे. थानेदार सुबेदार यादव ने उसके पति के गुप्तांग मे डंडा डाल दिया. पति की बेरहमी से पिटाई होते देख वह चिल्लाने लगी तो दरोगा निलेश ने गंदी नीयत से उसका कपड़ा फाड़ दिया. उसके पति को 10 अगस्त तक हाजत में बंद रखा गया और उसे खाना पीना भी नहीं दिया गया. जब उसके पति की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसे मजबूरी में 1:30 बजे दिन में हाजत से छोड़ दिया. करिश्मा के अधिवक्ता केके तिवारी ने बताया कि मुकदमे पर 19 अगस्त 23 को सुनवाई होगी. अपमानित करने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
धनबाद: सिंदरी मार्सलिंग यार्ड मे कार्यरत कर्मचारी को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने व मारपीट के आरोपी अरविंद सिंह, राजेंद्र हेम्बरम, मोती लाल रवानी, प्रकाश पंडित, व प्रमुख सिंह को अदालत से राहत नही मिली. विशेष अभियोजक जयदेव बनर्जी की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. प्राथमिकी के मुताबिक 23 फरवरी 23 के सुबह दस बजे वह यार्ड में काम कर रहा था, तभी आरोपियों ने उसके साथ जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया व लाठी, डंडा एवं रड से मारकर सर फोड़ दिया. [wpse_comments_template]
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