मुनीडीह इंदु कंपनी की खदान की री-ओपनिंग का मामला, रात 12.30 बजे दर्ज हुई प्राथमिकी
Putki : धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का और मुकदमा दर्ज हो गया है. इस बार मुनीडीह की आउटसोर्सिंग इंदु कंपनी की खदान के उद्घाटन करने को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है. उद्घाटन कार्यक्रम की एसडीओ से अनुमति नहीं ली गई थी. पुटकी थाने में दर्ज मुकदमे में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के साथ उनके 100 अज्ञात समर्थकों को भी अभियुक्त बनाया गया है. इसके साथ ही कंपनी भी नामजद हुई है. पुटकी थाना कांड संख्या 48/24 में भादवि की धारा 188, 143, 126 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
ज्ञात हो कि खदान में उद्घाटन की सूचना पर धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा ने एफएसटी-ग्रुप वन के दंडाधिकारी बीआईटी सिंदरी के प्रोफेसर अजय उरांव को मामले की जांच आदेश दिया था. जांच के बाद अजय उरांव ने मामले की शिकायत मुनीडीह ओपी में की थी. 29 अप्रैल को रात साढ़े बारह बजे उक्त मुकदमा दर्ज किया गया. एफआईआर में कहा गया है कि मुनीडीह की इंदु कंपनी तीन माह से बंद थी. इसे 27 अप्रैल को फिर से चालू किया गया. इसी कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और उनके लगभग 100 समर्थक शास्त्री नगर गेट नंबर पांच पर पहुंचे और खदान का उद्घाटन किया गया. ढुल्लू महतो पर एक सप्ताह में आचार संहिता उल्लंघन की दूसरी प्राथमिकी दर्ज हुई है. इससे पहले बीते मंगलवार को पतरा कुल्ही फुटबाल मैदान में बिना अनुमति चुनावी सभा करने को लोकर धनसार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.
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