एकलव्य मामले में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : रंगदारी के लिए इंजीनियर का अपहरण व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपी धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह और उनके प्रतिनिधि राज आनंद सिंह के मामले की सुनवाई सोमवार 2 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान एक्लव्य सिंह, राजआनंद सिंह हाजिर नहीं थे. अभियोजन ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया.क्या है आरोप
1 जुलाई 2016 को धनबाद नगर निगम के कार्यपालक अभियंता अरुण सिंह अपने कार्यालय में काम कर रहे थे. डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि राज आनंद ने उन्हें फोन कर बुलाया. बाहर डिप्टी मेयर की गाड़ी लगी थी. डिप्टी मेयर व राज आनंद सिंह ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठा लिया व पूजा टॉकीज की तरफ लेकर चलने लगे. डिप्टी मेयर ने कहा कि मेरा दो लाख का नुकसान हो गया है क्यों नहीं दिया. बाबूडीह के आगे डिप्टी मेयर ने कहा यहां कई लोग सो रहे हैं. आप भी अपनी जमीन चुन लें. चनचनी कॉलोनी के एक घर के पास डिप्टी मेयर गाड़ी से उतर गये और राज आनंद सिंह को कहा कि इन्हें कार्यालय छोड़ दो. यह मजमून है उस प्राथमिकी का, जो कार्यपालक अभियंता अरुण सिंह के बयान पर 4 जुलाई 16 को दोनों के विरुद्ध धनबाद थाना कांड संख्या 115 /16 के तहत दर्ज की गई थी. यह भी पढ़ें: धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-locks-hanging-in-the-offices-of-topchanchi-block-all-officers-and-personnel-also-missing/">धनबाद:तोपचांची प्रखंड के कार्यालयों में लटके ताले, सभी अधिकारी-कर्मी भी गायब [wpse_comments_template]

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