Dhanbad : इलेक्ट्रो स्टील, बोकारो का मुख्य गेट जाम करने और कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने के मामले में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 25 आरोपियों के खिलाफ धनबाद कोर्ट ने मंगलवार, 12 अप्रैल को को सुनवाई के बाद आरोप तय किया. आरोप का गठन एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी की अदालत ने किया. हालांकि अरूप चटर्जी सभी आरोपियों ने आरोप को मानने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई की मांग की. इसके बाद अदालत ने सहायक लोक अभियोजक हरेश राम को गवाह पेश करने का निर्देश दिया.
बताते चलें कि वर्ष 2014 में स्थानीय लोगों की मांगों को लेकर अरूप चटर्जी ने इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के मुख्य गेट पर धरना दिया था. इस दौरान पूर्व विधायक व स्थानीय लोगों ने कंपनी का मेन गेट जामकर दिया था. कंपनी प्रबंधन व कर्मचारियों ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराते हुए अरूप चटर्जी पर कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की करने और कंपनी के काम में व्यवधान डालने का आरोप लगाया था.
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