Dhanbad : नाबालिग से दुराचार के आरोपी गोधर निवासी नाबालिग को आज चाइल्ड कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने उम्र कैद एवं 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर केंदुआडीह थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 8 फरवरी 19 को शाम 5:00 बजे 7 वर्षीय पीड़िता रोते हुए घर आई और बताया कि आरोपी ने उसके साथ गंदा काम किया है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 8 मई 19 को आरोप पत्र दायर किया था. 19 जनवरी 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन ने छह गवाहों का परीक्षण कराया था.
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष कैद
धनबाद : दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में आज धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी लालूडीह निवासी तबरेज आलम को चार वर्ष कैद एवं दो हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. एक दिन पहले बुधवार 24 मई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. प्राथमिकी पीड़िता की माता की शिकायत पर हरिहरपुर थाने में 30 सितंबर 22 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 29 सितंबर 22 की सुबह 8:30 बजे पीड़िता जब स्कूल जा रही थी तो आरोपी तबरेज आलम ने उसके साथ छेड़छाड़ की. उसका कपड़ा फाड़ दिया तथा उसे जबरन चमड़ा गोदाम गोमो की ओर ले जाने का प्रयास किया. विरोध करने पर उसका बाल पकड़कर खींचा जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर गई. अगल बगल के लोग आए तो तबरेज भाग गया था. उसने पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ की थी.
पुलिस ने 30 अक्टूबर 22 को आरोप पत्र दायर किया था. 24 नवंबर 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया था.
प्रिंस के गुर्गे इरफान ने किया सरेंडर
धनबाद : अवैध हथियार रखने के मामले में वासेपुर के स्वयंभू छोटे सरकार प्रिंस खान का गुर्गा इरफान खान उर्फ टुन्ना ने पुलिसिया दबाव से तंग आकर गुरुवार 25 मई को अदालत में सरेंडर किया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने इरफान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. तत्कालीन बैंक मोड़ थाना प्रभारी पी के सिंह की शिकायत पर प्रिंस खान, नासिर खान व अन्य के विरुद्ध अवैध हथियार रखने की प्राथमिकी बैंक मोड़ में थाने में दर्ज की गई थी.
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