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Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता एवं हाबू महतो का सफाई बयान एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायालय संतोषनी मुर्मू की अदालत में दर्ज किया गया. बयान में विधायक ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष हैं. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस का निर्देश दिया है बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता कुमार मनीष ने पैरवी की.
बतातें हैं कि 12 नवंबर 2014 को एमपीएल निरसा में अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश पर निषेधाज्ञा लगाई गई थी. एमपीएल के सुरक्षाकर्मियों ने हाबू महतो के साथ मारपीट कर दी थी, जिसका अपर्णा ने विरोध किया था. एमपीएल के सुरक्षा कर्मी पवन कुमार की शिकायत पर हाबू महतो एवं अपर्णा सेन गुप्ता के विरुद्ध निरसा थाना कांड संख्या 472/14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
रंजय हत्याकांड में मामा की पेशी
धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस द्वारा पेश किया गया. हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.
रूना सिंह उर्फ मामा 8 अगस्त से जेल मे बंद है. पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत में चार्जशीट दायर की थी. चंदन शर्मा ,हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 को कर दी गई थी.
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