Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता एवं हाबू महतो का सफाई बयान एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायालय संतोषनी मुर्मू की अदालत में दर्ज किया गया. बयान में विधायक ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष हैं. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस का निर्देश दिया है बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता कुमार मनीष ने पैरवी की. बतातें हैं कि 12 नवंबर 2014 को एमपीएल निरसा में अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश पर निषेधाज्ञा लगाई गई थी. एमपीएल के सुरक्षाकर्मियों ने हाबू महतो के साथ मारपीट कर दी थी, जिसका अपर्णा ने विरोध किया था. एमपीएल के सुरक्षा कर्मी पवन कुमार की शिकायत पर हाबू महतो एवं अपर्णा सेन गुप्ता के विरुद्ध निरसा थाना कांड संख्या 472/14 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
धनबाद: निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में विधायक अपर्णा का सफाई बयान दर्ज
Last Updated: Apr 26, 2023 12:00 AM (IST)