जिला सलाहकार समिति के साथ बैठक में सिविल सर्जन ने भी दिये कई सुझाव
Dhanbad: प्री-कनसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट) को लेकर समाहरणालय में गुरुवार 20 जुलाई को डीसी संदीप सिंह ने जिला सलाहकार समिति के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में इस एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. समिति के सदस्यों को लाइसेंस रिन्यूअल एवं नए लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्मतापूर्वक जांच कर समय पर उसका निष्पादन करने का निर्देश दिया.
सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा ने कहा नई मशीनों की खरीद की जानकारी समिति को होनी चाहिए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुरानी मशीन का स्टेटस क्या है एवं इस संबंध में कंपनी से मशीन प्राप्ति की सूचना की एक प्रति प्राप्त कर ली जाए. पुराने फॉर्म “बी” को वापस लेकर उन्हें अद्यतन फॉर्म “बी” (अनुमति पत्र) प्रदान किया जाए. इसके अलावा सरकारी संस्थान में अल्ट्रासाउंड केंद्र स्थापित करने, अल्ट्रासाउंड केंद्रों द्वारा अन्य चिकित्सकों के योगदान, मशीनों की सूचना एवं स्वीकृति तथा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल एवं स्थान परिवर्तन के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई.
बैठक में एपीपी (सिविल कोर्ट) मोहम्मद जे.बी. हुसैन, डॉ विकास कुमार राणा, डॉ शम्स तबरेज आलम, डॉ मेजर चंदन, डॉ संध्या विश्वकर्मा, डॉ सुनील कुमार वर्मा, डॉ सैयद मशीर आलम, नीता सिन्हा, पूजा रत्नाकर, एपीआरओ आलोक मिश्रा, डॉ आर.के. श्रीवास्तव आदि मौजूद थे.