Dhanbad : अपनी पत्नी की चाकू से काटकर हत्या करने और साक्ष्य छुपाने की नीयत से सिर मुसल से कुचल देने के मामले में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी ओडिशा निवासी देवेंद्र साव को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख निर्धारित की है. मृतका के भाई अमन कुमार वर्मा की शिकायत पर धनसार थाने में 29 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक मृतका पिंकी की शादी देवेंद्र के साथ वर्ष 11 में हुई थी. शादी के बाद दोनों को दो बच्चे हुए. आरोप था कि देवेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था और इस कारण उसे बराबर मारपीट और प्रताड़ित करता था. 29 सितंबर 2020 को पिंकी के भाई को सूचना मिली कि उसकी बहन की हत्या हो गई है. जब वह बहन के घर गया तो देखा कि दरवाजा खुला था और उसकी बहन मृत पड़ी थी. उसके दोनों बच्चे भी नहीं थे . घटना स्थल से खून से सना चाकू मिला था. अनुसंधान के दौरान जब पुलिस ने देवेंद्र को पकड़ा तो उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे हुए थे .डीएनए जांच में अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 दिसंबर 2020 को आरोप पत्र समर्पित किया था.
धनबाद : पत्नी की हत्या में दोषी करार, सजा 21 को समेत कोर्ट की 2 खबरें
Last Updated: Mar 16, 2024 12:00 AM (IST)