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धनबाद : नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म का दोषी करार, सजा 21 सितंबर को

फोटो वायरल करने की धमकी देकर ले गया था आसनसोल

Dhanbad : फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग का अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज बुधवार 20 सितंबर को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी मैथन निवासी नसीम अली को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार 21 सितंबर की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 20 में नसीम ने पीड़िता को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, जिसे पीड़िता ने स्वीकार नहीं किया तो नसीम  उसका एक अन्य फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल  करने लगा. आरोप था कि नसीम के दबाब पर पीड़िता ने अपने घर से तीन चार लाख रुपये का गहना र चुराकर नसीम को दिया. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सात सितंबर 20 की रात तीन बजे नसीम कार लेकर आया और उसे अपने साथ आसनसोल ले गया. होटल में उसने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई. ऩसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गया. जब उसे होश आया तो उसने अपने घरवाले को सूचना दी. सूचना मिलने पर आसनसोल व चिरकुंडा थाना की पुलिस पहुंची और पीड़िता का इलाज कराया. अनुसंधान के बाद 25 अक्टूबर 20 को पुलिस ने नसीम के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 17 फरवरी 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.

 नीरज हत्याकांड में  संपादक का बयान दर्ज

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में बुधवार  को दैनिक समाचार पत्र के संपादक प्रभाकर कुमार  का बयान अदालत में दर्ज किया गया.कोर्ट  को दिए बयान में उन्होंने कहा कि 21 मार्च 17 को स्टील गेट धनबाद में नीरज सिंह व उनके सहयोगियों की हत्या से जुड़ी खबर व फोटो उनके अखबार मे प्रकाशित की गई थी. सुनवाई के दौरान संजीव को छोडकर अन्य सभी आरोपियों  को वीसीएस के जरिये पेश किया गया था. अदालत ने अन्य अखबार के संपादक को गवाही के लिए समन जारी किया है तथा सुनवाई के लिए  26 सितंबर की तारीख तय की है. [wpse_comments_template]

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