Dhanbad: 45 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिलेगी. इस संबंध में धनबाद उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने कहा कि, गुरुवार को प्राधिकार की बैठक में 45 वर्ष से कम उम्र के एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति कोविड नियमों के अंतर्गत ही देने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर 2020 को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद की बैठक में 35 वर्ष तक के एसिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई थी.
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किन परिस्थितियों में किसको मिलेगी होम आइसोलेशन ?
उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि होम आइसोलेशन की सुविधा सीमित संख्या में वैसे लोगों को दिया जायेगा, जो बिना लक्षण वाले तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों. होम आइसोलेशन की सुविधा देने से पहले संक्रमित शख्स की विस्तृत जानकारी फॉर्म पर भरना अनिवार्य होगा. होम आइसोलेशन की सुविधा देने से पूर्व विशेष कैम्प में उपस्थित इन्सीडेंट कमाण्डर एवं एमओआईसी के द्वारा जांच के बाद संतुष्ट होने पर ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों/मानकों पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जायेगी. इन्सीडेंट कमांडर एवं एमओआईसी संबंधित व्यक्ति के कमरे/घर का व्हाट्स एप्प के माध्यम से छायाचित्र मंगा सकते हैं.
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होम आइसोलेशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
सभी होम आइसोलेशन में जाने वाले मरीज पल्स ऑक्सिमीटर के प्रयोग के दौरान ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे जाने पर अविलंब कंट्रोल रूम के मोबाइल संख्या-0326-2313035 पर सूचित करेंगे. सूचित करने के उपरांत संबंधित मरीज को बेहतर ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए संबंधित कोविड अस्पताल में भर्ती किया जायेगा. उन्होंने यह भी कहा कि होम आइसोलेशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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